कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया हत्या मामला…डीजीपी तलब, हाईकोर्ट ने पूछा..अगर, अदालत जवाब नहीं मांगेगी, तो फिर कौन मांगेगा? 

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एडिटर-इन-चीफ. विनय कोछड़.चंडीगढ़। 

PUNJAB & HARYANA HIGH-COURT-SNE

कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया हत्या मामले का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पूछा कि मैच के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं। आयोजन स्थल के बाहर कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। डीजीपी से जवाब तलब किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ऐसे हालात में अदालत जवाब नहीं मांगेगी, तो फिर कौन मांगेगा? इन गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।


15 दिसंबर को मोहाली के सोहाना में कबड्डी कप चल रहा था। इस दौरान सेल्फी लेने के बहाने दो युवक आए, जिन्होंने पहले राणा बलाचौरिया के मुंह पर शॉल मारी। इसके बाद उनके सिर पर गोली मार दी। गोली लगने के बाद वह नीचे गिर गया। तुरंत लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां फोर्टिस अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया।


अदालत ने घटना के समय किए गए सुरक्षा प्रबंधों पर गंभीर सवाल उठाया। सरकार की ओर से बताया गया कि कबड्डी मैच के दौरान लगभग 900 से 1,000 लोग मौजूद थे और हत्या शाम 5:55 बजे हुई। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे और सुरक्षा के लिए कितने पुलिसकर्मी तैनात थे। सरकार ने बताया कि मौके पर 10 हथियारबंद पुलिसकर्मी मौजूद थे। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है कि दो शूटर हजारों लोगों की मौजूदगी में खुलेआम गोलियां चलाकर फरार हो गए। इससे पूरे राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।


मामले की जांच कर रहे मोहाली के पुलिस अधीक्षक (जांच) सौरव जिंदल भी अदालत में मौजूद थे। हाईकोर्ट ने पूछा कि दो आरोपी हत्या कर भागने में कैसे सफल हो गए। सरकार की ओर से बताया गया कि आयोजकों ने 40 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए थे। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद था और इतने बड़े आयोजन के लिए सरकारी स्तर पर कौन-कौन से सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए जाने चाहिए थे।

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अदालत ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और यदि अदालत ऐसे मामलों में जवाब नहीं मांगेगी, तो फिर कौन मांगेगा। सरकार ने हलफनामा दाखिल करने की पेशकश की, लेकिन अदालत ने तीखा सवाल किया कि क्या केवल हलफनामे से ही ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। अदालत ने यह भी पूछा कि सभी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट की सहायता कर रहीं वरिष्ठ अधिवक्ता तनु बेदी ने कहा कि जब तक गैंगस्टरों और पुलिस के बीच कथित गठजोड़ खत्म नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब हरियाणा में ऐसी घटनाएं अपेक्षाकृत कम हैं, तो पंजाब में गैंगस्टर इतने सक्रिय क्यों हैं।

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