विशेष NDPS अदालतों की स्थापना का आह्वान

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में विशेष एनडीपीएस अदालतों की स्थापना का आह्वान किया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश इन अदालतों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जारी किया जा रहा है, ताकि ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित की जा सके, जिनमें अभियुक्तों पर मादक दवाओं और मनोविकृति पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा के सचेत और अनन्या कब्जे का आरोप लगाया गया है।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि ये अदालतें न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी को दूर करेंगी, जो अक्सर न्याय के समय पर वितरण में बाधा डालती हैं। “पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष एनडीपीएस अदालतें बनाने की सख्त जरूरत है। ऐसे में, यह अदालत मुख्य न्यायाधीश से विनम्र अनुरोध करती है कि वे संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाएं ताकि एनडीपीएस अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जा सके।

खंडपीठ 1 दिसंबर, 2022 को वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ से जुड़े एक मामले में सुनाए गए आदेश से उत्पन्न संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने अपने आदेश में इस मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) के तहत निर्धारित कठोर शर्तें पूरी नहीं हुई थीं।

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