HIGH-COURT-STRICT..गांव में सरेआम बिकता है ”चिट्टा”……..”AAP” सरकार को लगाई लताड़ा…केस की मांगी ”STATES-REPORT”….?

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वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

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पंजाब में बढ़ते नशे के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। बठिंडा के मौड कलां गांव में ‘खुलेआम यहां चिट्टा बिकने’ संबंधी मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।

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कोर्ट ने माना कि यह रिपोर्ट मौड़ कलां गांव की उस चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है, जहां ग्रामीणों ने कथित ड्रग नेटवर्क के खिलाफ दीवारों पर काले रंग से “यहां चिट्टा खुलेआम बिकता है” लिखकर विरोध जताया। बाद में पुलिस ने इन चेतावनी भरी लिखावट को हटा दिया था।राज्य के वकील द्वारा नोटिस स्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को पूरा ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए। अब पंजाब सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद अगली सुनवाई में मामले पर आगे की कार्रवाई पर विचार होगा।

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