वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
पंजाब सरकार ने नए यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज नोटिफाई किए हैं, जिससे राज्य भर के शहरी इलाकों में बनने वाले सभी नए रेजिडेंशियल एरिया में स्टिल्ट-प्लस-चार फ़्लोर बनाने की इजाज़त मिल गई है।पंजाब कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को ये नियम पास किए थे, और अब उन्हें नोटिफाई कर दिया गया है।
बायलॉज़ के तहत, 200 sq yards तक के प्लॉट कम से कम 30 फ़ीट चौड़ी सड़कों पर बन सकते हैं और 200 sq yards से ज़्यादा के प्लॉट के लिए, सड़क की कम से कम चौड़ाई 40 फीट होनी चाहिए। टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट ने इन बायलॉज़ की पहले ही आलोचना की है, जिन्हें लगता है कि इससे शहरी इलाकों में अफरा-तफरी और घनी आबादी बढ़ेगी।पहले से प्लान किए गए इलाकों में, सरकार ने स्टिल्ट प्लस तीन की इजाज़त दी है।
इस कदम से सरकार के लिए राज्य में अपार्टमेंट एक्ट लागू करने के लिए कानून लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे लोग घरों में अलग-अलग फ्लोर खरीद सकेंगे, क्योंकि अभी ज़मीन के सबडिवीजन की इजाज़त नहीं है। शुरू में, सरकार ने सभी शहरी इलाकों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंज़िल स्कीम की इजाज़त देने का प्लान बनाया था। लेकिन, स्टेकहोल्डर्स से फ़ीडबैक मिलने के बाद, यह तय किया गया कि मौजूदा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए इस प्रोविजन को शहरी इलाकों में नई बनी लाइसेंस कॉलोनियों और सेक्टरों तक ही सीमित रखा जाए। इस फ़ैसले से मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे शहरों में घरों पर काफ़ी असर पड़ने की उम्मीद है। पुराने और मौजूदा शहरी इलाकों में, मालिक स्टिल्ट-प्लस-तीन मंज़िलें बना सकते हैं, जिसमें बिल्डिंग की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 11 मीटर से बढ़ाकर 13 मीटर कर दी गई है।

