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पंजाब में आज (13 अप्रैल) बैसाखी के मौके पर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इसमें धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने संबंधी विधेयक पास किया जाएगा। इसे जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 नाम दिया गया है।विधेयक पास होने के बाद इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा। कानून के बनने पर बेअदबी में दोषी पाए जाने वाले को अधिकतम उम्रकैद और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा।
पंजाब में लंबे समय से बेअदबी की घटनाएं हो रही थीं। इस पर सख्त कदम उठाने के लिए सरकार ने बीते साल अप्रैल में पंजाब पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 पेश किया था। जिसमें सभी प्रमुख धर्मों के ग्रंथ शामिल थे और सजा 10 साल से लेकर उम्रकैद तक निर्धारित की गई थी। इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया।11 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट-2008 में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें और सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।

