TARN-TARAN…अदालत की तौहीन….बार-बार ASI को भेजा नोटिस…हर बार हुआ अनुपस्थित, अब उसके खिलाफ जारी हुआ ये आदेश….? 

PUNJAB-HIGH-COURT-FILE-IMAGE

SNE NETWORK.TARN-TARAN/CHANDIGARH.

एएसआई (खाकीधारी) को बार-बार नोटिस निकाले जाने के बावजूद निचली अदालत में पेश नहीं होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त संज्ञान लेते हुए कहा कि उसे अदालत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि ऐसे में उसने अदालत की तौहीन की हैं। बताया जा रहा है कि एएएसई जिला तरनतारन में ड्यूटी करता है। वह किसी आपराधिक मामले में गवाह हैं। अगली तारीख पर एएसआई को बिना शर्त माफी तथा  अदालत में हर हालत में पेश होना होगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने एक नोटिस जिला तरनतारन एसएसपी को भी निकाला है, उसमें खाकीधारी की एक शिकायत कापी (नोटिस) हर थाना में चिस्पाने का आदेश जारी किया हैं।

जानेंगे…क्या है पूरा मामला

दरअसल, जिला तरनतारन का एक थाना का एएसआई एक प्रमुख केस में मुख्य गवाह था। निचली अदालत में उसकी गवाही थी। अदालत ने कई बार उसे पेश होने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन, हमेशा की तरह वह अनुपस्थिति रहा। जबकि, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में  हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा। 

इस मामले का जब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को पता चला तो उन्होंने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये अदालत की एक प्रकार से तौहीन हैं, ऐसे में उसे अदालत परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। अदालत ने कड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई के दौरान एएसआई अदालत में हर हालत में पेश हों।

इसके लिए एसएसपी जिला तरनतारन को एक आदेश जारी किया है कि एएसआई के खिलाफ एक नोटिस हर थानों में चस्पा दिया जाए, ताकि हर कोई ये आदेश देख भविष्य़ में कोई ऐसी गलती न कर सकें।###USA###UK###CANADA###AUSTRALIA###NEWZEALAND###TARN-TARAN###PUNJAB###PUNJAB###POLICE###TARN-TARAN-SSP###  

100% LikesVS
0% Dislikes