C.B.I पर केंद्र का नियंत्रण नहीं , सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दायर किया अपना जवाब, जानिए क्या है पूरा मामला

वरिष्ठ पत्रकार.दिल्ली। 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई पर केंद्र का नियंत्रण नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि सीबीआई ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली है। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद भी संघीय एजेंसी एफआईआर दर्ज कर राज्य के मामलों की जांच कर रही है।


केंद्र सरकार ने अपनी दलील पेश करते कहा कि संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 131 संविधान के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकार में से एक है और इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा कि राज्य सरकार के मुकदमे में जिस मामले के बारे में बताया गया है, वह भारत सरकार ने दायर नहीं किया है

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