AMRITSAR….किन 2 दोषियों को अदालत ने मरने तक सजा सुनाई…क्या था पूरा मामला, जानिए, इस खास रिपोर्ट में…..?

RAPE VICTIM IMAGE CREDIT BY SNE NEWS

वरिष्ठ पत्रकार.अमृतसर। 

अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए मरने तक कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में एक शादीशुदा व्यक्ति भी है, जिसने शराब के नशे में अपने साथी के साथ मिलकर इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। पंजाब के अमृतसर जिला अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाते हुए उन पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों की पहचान अनिल कुमार उर्फ बिल्ली और सोहम के तौर पर हुई है। दोषियों ने दो साल पहले नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।


साल 2023 में पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दोनों दोषी अनिल और सोहम उसके मोहल्ले में ही रहते हैं। दोनों ने उसे बहला-फुसला कर अपने घर बुलाया और इसके बाद बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत की जांच की और दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया कि घटना वाले दिन दोषी अनिल कुमार उर्फ बिल्ली अपने 4 दोस्तों के साथ अपने अपने घर पर मौजूद था। अनिल अपने बच्चे की जन्मदिन पार्टी मना रहा था। वह और उसके सभी दोस्त नशे की हालत में थे। पीड़िता उसी मोहल्ले में रहती थी। इस दौरान दोषी अनिल ने उसे बहला-फुसला कर अपने घर बुलाया। इसके बाद दोनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सोमवार को दोनों दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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