ACCUSED….इसे सुनाई अदालत ने उम्रकैद….5 साल पहले पालतू कुत्ते ने पुलिस को पहुंचाया था गुनाहगार तक…?

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SNE NETWORK.MOHALI.

मोहाली की एक कोर्ट ने परोल के रहने वाले जागीर सिंह उर्फ ​​घोला को पांच साल पुराने मर्डर केस में उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। उस पर छोटी बड़ी नग्गल के रहने वाले बकरी पालक सुच्चा सिंह की गला रेतकर हत्या करने का आरोप था। FIR में नामजद दो और सह-आरोपियों, सतनाम सिंह उर्फ ​​सनी और देशराज उर्फ ​​देसा को बरी कर दिया गया।

मृतक की पत्नी को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़रिए मुआवज़ा

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मृतक की पत्नी सुनीता देवी को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़रिए मुआवज़ा दिया जाए। कोर्ट ने 17 जुलाई को आरोपी को दोषी ठहराया था और बुधवार को सज़ा सुनाई गई। केस के मुताबिक, सुच्चा सिंह को जागीर सिंह घोला से बेची गई बकरियों के 40,000 रुपये लेने थे, लेकिन सुच्चा सिंह 12 जून, 2021 को बकरियां चराते समय लापता हो गया था।

वहां से बिना सिर वाली बॉडी बरामद हुई

घटना के बाद, मृतक का पालतू कुत्ता रॉकी मृतक के परिवार वालों को एक जगह ले जाता था और वहीं खड़ा रहता था। शक होने पर पुलिस ने कब्र खोदी, जिसके बाद वहां से बिना सिर वाली बॉडी बरामद हुई। जगीर सिंह घोला और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद, पुलिस ने दूसरी जगह फेंका हुआ सिर बरामद किया। जांच करने वालों ने सबूतों की कड़ी जोड़ी, जिससे आखिरकार जगीर सिंह को दोषी ठहराया गया और सज़ा सुनाई गई।###USA###UK###CANADA###MURDER-VERDICT-NEWS###PUNJAB###CHANDIGARH###INDIA###AUSTRALIA###GERMANY###IRELAND###SWEDEN###EUROPE###CHINA###HUNGRY###FRANCE###ITLAY###ROME###RUSSIA###UKRAINE###VIETNAM###SINGAPORE###@

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