वरिष्ठ पत्रकार.पटियाला.चंडीगढ़।
आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। यह फैसला पठान माजरा के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के केस में लगातार अदालत में पेश न होने के कारण लिया गया है। अदालत ने पुलिस व संबंधित विभागों को विधायक की चल व अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।
पटियाला के थाना सिविल लाइन में विधायक पठान माजरा के खिलाफ सितंबर 2025 में जीरकपुर की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी व धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में जब पुलिस उन्हें पकड़ने हरियाणा के गांव डबरी में गई तो वह फरार हो गए और कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। इसका खुलासा एक वीडियो के माध्यम से हुआ था।
कई बार आप सरकार पर लगा चुके आरोप
वहां से पठान माजरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपनी ही सरकार के खिलाफ जुबानी हमले बोले और आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत झूठे केस में फंसाया गया है। अदालत ने पठान माजरा को 12 नवंबर तक पेश होने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बावजूद अदालत में पेश न होने पर अदालत ने शनिवार को पठान माजरा को दुष्कर्म के केस में भगोड़ा घोषित कर दिया।

