फार्महाउस नियमित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति–”कारण बताओ नोटिस जारी”

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वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

पंजाब वन विभाग ने कंडी क्षेत्र में फार्महाउसों को नियमित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। विभाग ने पारिस्थितिक रूप से नाजुक शिवालिक तलहटी में वन क्षेत्र और वन्यजीवों का हवाला दिया है। आवास विभाग को दिए गए अपने जवाब में, वन विभाग ने पर्यावरणीय चिंताओं को उजागर किया और क्षेत्र में भूमि उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का हवाला दिया।


विचाराधीन नीति पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए), 1900 के दायरे से बाहर रखे गए क्षेत्रों, विशेष रूप से चंडीगढ़ के आसपास गमाडा के स्थानीय नियोजन क्षेत्र में लागू होगी। राज्य ने आवास एवं शहरी विकास सचिव के अधीन मानदंडों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था, क्योंकि राजनेताओं और नौकरशाहों सहित कई प्रभावशाली व्यक्तियों के पास वहाँ ज़मीन है।


अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (नीति) के अधीन एक उप-समिति की सिफारिशों को “जानबूझकर” लीक किए जाने के बाद ज़मीन की कीमतें बढ़ गई थीं। पैनल ने एक एकड़ तक के फार्महाउस की अनुमति देने का सुझाव दिया था। वर्तमान में, लगभग 100 फार्महाउस बिना औपचारिक अनुमोदन के बनाए जा चुके हैं।
गमाडा, करोड़ां, पार्च, सियोंक, मुल्लानौर गरीबदास, पडोल और नाडा गाँवों में ऐसे ढाँचों को सील और ध्वस्त कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष दिए गए बयान के अनुसार, 2023 से अब तक गमाडा ने ऐसे मामलों में कम से कम 62 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। विवादित क्षेत्र प्रस्तावित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में भी आता है, जिसके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अधिसूचना का इंतज़ार है।


आवास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी, “ये फार्महाउस पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995; पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995; और पंजाब नई राजधानी परिधि अधिनियम, 1952 का उल्लंघन करते हैं। फार्महाउस बनाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।”

वन विभाग ने सुझाव दिया कि आवास विभाग को कम घनत्व वाले विकास मॉडल अपनाने चाहिए। मौजूदा नियम पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास भवन नियम, 2021 के तहत 2.5 एकड़ कृषि भूमि पर फार्महाउस बनाने की अनुमति देते हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि 2010 के बाद बनाई गई नीतियों में पीएलपीए के तहत छूट प्राप्त क्षेत्रों में कृषि और आजीविका के उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी।

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