HIGH-COURT…..क्यों, उच्च-न्यायालय ने ”रिची केपी” के हत्यारे को जमानत देने से साफ इंकार किया….क्या था पूरा मामला, समझिए, खास रिपोर्ट में…..?

PUNJAB & HARYANA HIGH-COURT-SNE 2

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहिंदर सिंह केपी की जान लेने वाले अपराधी की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के उपरांत कार गुरशरण सिंह मौके से फरार हो गया था। यह भी पता चला है कि इस हादसे में 3 अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे।  

..जानिए, कब का है मामला

13 सितंबर की रात करीब साढ़े 10 बजे हुए सड़क हादसे में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी (36) की मौत हुई थी। हादसा मॉडल टाउन के माता रानी चौक के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने तीन गाड़ियों को टक्कर मार दी। रिची फॉर्च्यूनर कार में सवार थे। वे अपने दोस्त को मोबाइल लौटाने के लिए घर से निकले थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए रिची को पटेल अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में हिट एंड रन का केस दर्ज किया है। बता दें कि रिची अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी दो बहनें हैं।


घटनास्थल पर मौजूद टैक्सी चालक के अनुसार, क्रेटा कार में एक महिला और एक बच्चा भी मौजूद थे, जो हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद क्रेटा चालक मौके से भाग निकला। रिची केपी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के निकट संबंधी थे। उनके पिता मोहिंदर सिंह केपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद, मंत्री और पीपीसीसी के प्रधान रह चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ अकाली दल का दामन थाम लिया था। 

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