HIGH-COURT…पंजाब पुलिस की  “लंबी सरकारी सुस्ती” और “उदासीन रवैये” के लिए कड़ी आलोचना की

PUNJAB & HARYANA HIGH-COURT-SNE

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़। 

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले में पंजाब पुलिस की “लंबी सरकारी सुस्ती” और “उदासीन रवैये” के लिए कड़ी आलोचना की है, जिसमें लगभग 16 साल पहले तैयार की गई एक रद्दीकरण रिपोर्ट, वर्तमान याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप तक अदालत में पेश नहीं की गई थी। राज्य पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए, पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि यह राशि दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूल की जा सकती है।


न्यायमूर्ति सुमित गोयल ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अभियोजन का अधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक “गंभीर सार्वजनिक विश्वास है, जिसका प्रयोग अत्यंत तत्परता और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए”। अदालत ने चेतावनी दी कि इस संप्रभु जिम्मेदारी का तुरंत निर्वहन न करने से “न्याय की प्रभावशीलता और निष्पक्षता में नागरिकों का विश्वास कम हो सकता है”।


देरी की निंदा


यह देखते हुए कि विधायिका ने एजेंसियों को कुछ विवेकाधिकार देने के लिए अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की अनिवार्य समय-सीमा निर्धारित करने से जानबूझकर परहेज किया है, अदालत ने स्पष्ट किया कि “यह विवेकाधिकार न तो पूर्ण है और न ही बेलगाम”। “जांच एजेंसी की नींद” की निंदा करते हुए, पीठ ने टिप्पणी की: “यह अदालत लंबे समय से चली आ रही आधिकारिक सुस्ती और समय पर और ईमानदारी से अपनी गंभीर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की उसकी स्पष्ट अनिच्छा की निंदा करने के लिए बाध्य है। यह मामला उचित परिश्रम की कमी का एक अप्रिय उदाहरण है, जो एक उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है।”


संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता


न्यायमूर्ति गोयल ने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह की सुस्ती पर तभी लगाम लगाई जा सकती है जब अदालतें “ऐसा संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएं जो इस तरह के व्यवहार को दंडित करे”। अदालत ने ज़ोर देकर कहा कि जुर्माना लगाना एक “आवश्यक उपाय है, जिसका इस्तेमाल ऐसे बेईमान आचरण को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए”।


जुर्माना और निर्देश


चूँकि रद्दीकरण रिपोर्ट 22 अगस्त को दायर और स्वीकार कर ली गई थी, इसलिए याचिका का निपटारा हो गया। हालांकि, राज्य पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 25,000 रुपये याचिकाकर्ता को और 75,000 रुपये पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण – आपदा राहत कोष को दिए जाने थे। अदालत ने राज्य को 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया, और उसे दोषी अधिकारियों के वेतन से इसे वसूलने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने आशा व्यक्त की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाएगी और डीजीपी पंजाब के 15 सितंबर के परिपत्र का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
आदेश में आगे कहा गया, “इस प्रपत्र को एक मामूली औपचारिकता या केवल एक कागजी निर्देश ही नहीं रहने दिया जा सकता, बल्कि इसे इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि इसका इच्छित उद्देश्य सार और रूप दोनों में प्राप्त हो।”


अनुपालन रिपोर्ट


पंजाब के पुलिस महानिदेशक को 90 दिनों के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए, पीठ ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी/अधिकारियों पर (कानून के अनुसार) दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

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