HIGH-COURT—-DGP साहब, अभी भी समारोहों से लेकर SOCIAL MEDIA में हो रहा हथियारों का इस्तेमाल

वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) ने  पंजाब पुलिस निदेशक से कहा कि अभी भी समारोह से लेकर सोशल मीडिया पर हथियारों का व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। जबकि, वर्ष 2022 में इसे प्रतिबंध कर दिया गया था। इस पूरे प्रकरण को लेकर पंजाब पुलिस निदेशक से अदालत ने जवाब मांग लिया। 

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सख्त आदेश उपरांत पंजाब सरकार ने वर्ष 2022 से समारोह तथा सोशल मीडिया में हथियारों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, अगर कोई इस प्रकार से पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए। लेकिन, जमीनी तौर पर यह मामले कम नहीं हुए, बल्कि, इनमें इजाफा ही हुआ। प्रतिबंध के बावजूद कई समारोह में आम जनता को गोलियां लगी तथा उनकी जान भी गई। 

जस्टिस हरकेश मुनजा ने कहा कि चूंकि, अदालत के आदेश तथा सरकार के जारी नोटिस अनुसार समारोह तथा सोशल मीडिया में हथियारों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि, कई मामलों में पाया गया कि अभी भी समारोह तथा सोशल मीडिया में हथियारों को सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, लाइसेंसी हथियार को भी अपराध में उपयोग किया जा रहा है। यह एक प्रकार से चिंता का विषय है। डीजीपी पंजाब को अगली तारीख पर सारा रिकॉर्ड पेश करने के लिए बोला गया। 

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