वरिष्ठ पत्रकार.दिल्ली।
दिल्ली उच्च न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को अदालत से रद्द कर दिया। इससे एक रास्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए साफ हो गया कि वह अब जेल से दिल्ली की सरकार चला सकते है। याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी। वह एक समाज सेवक तथा किसान होने का दावा करते है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उप राज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
याचिका डालने की प्रमुख वजह
याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने बताया कि हाईकोर्ट में जो मैंने जनहित याचिका दायर की, इसमें कई पहलुओं के बारे जिक्र किया गया । पहला पहलू गोपनीयता के साथ जुड़ा है। दूसरा कैबिनेट, तीसरा दिल्ली एलजी को रिपोर्ट सौंपने के साथ जुड़ा था। इनमें किसी पहलू को केजरीवाल पूरा नहीं कर सकते है।
आगे कहा कि सीएम की जिम्मेदारी संभालना और एक सीएम के रूप में जेल से काम करना संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।