वरिष्ठ पत्रकार.चंडीगढ़।
आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को राहत नहीं दी है। लालपुरा खडूर साहिब से विधायक है। उन्होंने हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा छेड़छाड़ केस में सुनाई गई 4 साल की सजा में राहत देने की मांग की गई थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है।
जानिए, अदालत ने क्या कहा….?
अदालत ने कहा कि चूंकि अभी तक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं दिखती। मनजिंदर सिंह लालपुरा के वकील ने दलील दी थी कि अगर सजा पर स्टे नहीं मिला तो उनकी विधानसभा सदस्यता स्वयं रद्द हो सकती है और क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी।
मारपीट के मामले में है दोषी करार
बता दें कि तरनतारन की जिला अदालत ने दो माह पहले मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया था। इसी के साथ पुलिस ने विधायक समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 12 सितंबर को सुनवाई करते हुए विधायक को चार साल की सजा सुनाई थी।
क्या है, पूरा मामला..समझिए, रिपोर्ट में….?
यह पूरा मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। उन पर शादी में आई युवती के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था।

